मध्य प्रदेश में रबी फसलों (गेहूं, चना, सरसों और मसूर) की बोवनी शुरू होते ही सोसाइटियों और गोदामों पर खाद को लेकर मारामारी की स्थिति बनने लगी है। किसानों को लंबी कतारों, धक्का-मुक्की और कालाबाजारी से बचाने के लिए राज्य के कृषि विभाग ने इस बार व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल कर दी है। अब बिना ऑनलाइन टोकन के किसी भी किसान को यूरिया या डीएपी खाद नहीं मिलेगी।
इसके लिए सरकार ने अपने आधिकारिक ई-विकास पोर्टल (evikas.mpkrishi.mp.gov.in) पर खाद ई-टोकन (Digital e-Token) की बुकिंग शुरू कर दी है। किसान अपने मोबाइल या नजदीकी सीएससी कियोस्क से अग्रिम तारीख और समय का टोकन लेकर सीधे गोदाम जाकर खाद उठा सकते हैं।
सीधी बात यह है कि टोकन में जो दिन और समय लिखा होगा, आपको उसी दिन केंद्र पर पहुंचना होगा। इससे गोदामों पर सुबह से लाइन में लगने का झंझट खत्म हो जाएगा।
मप्र में खाद की आधिकारिक दरें (सरकारी फिक्स रेट)
अक्सर सोसाइटियों या निजी दुकानों पर किसानों से तय रेट से ज्यादा पैसे वसूल लिए जाते हैं। भारत सरकार और मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा निर्धारित सरकारी दरें नीचे तालिका में दी गई हैं:
| उर्वरक का नाम (खाद) | बोरी का वजन | सरकारी तय मूल्य (MRP) |
|---|---|---|
| डीएपी (DAP 18:46:0) | 50 किलोग्राम | ₹1,350 प्रति बोरी |
| नीम कोटेड यूरिया (Urea) | 45 किलोग्राम | ₹266.50 प्रति बोरी |
| एनपीके (NPK 12:32:16) | 50 किलोग्राम | ₹1,470 प्रति बोरी |
| सिंगल सुपर फास्फेट (SSP दानेदार) | 50 किलोग्राम | ₹465 प्रति बोरी |
| सिंगल सुपर फास्फेट (SSP पाउडर) | 50 किलोग्राम | ₹425 प्रति बोरी |
सावधानी: किसी भी केंद्र पर ऊपर लिखे तय मूल्य से ₹1 भी अधिक न दें। हर बोरी पर पीओएस मशीन (PoS Machine) से पक्की रसीद लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
कियोस्क और समितियों पर किसान ई-विकास पोर्टल से अपनी सुविधानुसार खाद टोकन का टाइम स्लॉट बुक कर रहे हैं।
खाद ई-टोकन कैसे बुक करें? (4 आसान स्टेप्स)
अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप घर बैठे खुद टोकन बना सकते हैं, या फिर नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जा सकते हैं:
- वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले मोबाइल ब्राउज़र में evikas.mpkrishi.mp.gov.in खोलें और ‘उर्वरक ई-टोकन’ विकल्प पर क्लिक करें।
- किसान विवरण दर्ज करें: अपना आधार नंबर या समग्र आईडी दर्ज करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे सबमिट करना होगा।
- वितरण केंद्र और फसल चुनें: अपने जिले और तहसील के अनुसार नजदीकी विपणन संघ (Markfed) डबल लॉक गोदाम या प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS) का चयन करें। इसके बाद अपनी फसल (गेहूं/चना/सरसों) और जरूरत के अनुसार बोरियों की संख्या भरें।
- तारीख व स्लॉट चयन: जिस दिन आप खाद लेने जा सकते हैं, उस तारीख का खाली स्लॉट चुनें और सबमिट कर दें। स्क्रीन पर ई-टोकन जनरेट हो जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट निकाल लें।
खाद वितरण के 3 सबसे जरूरी जमीनी नियम
खाद लेने जाने से पहले इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि खाली हाथ न लौटना पड़े:
- टोकन की समय सीमा (72 घंटे): ई-टोकन जारी होने के बाद 3 दिन तक ही मान्य रहता है। यदि आप तय समय स्लॉट पर नहीं पहुंचे, तो टोकन स्वतः निरस्त हो जाएगा और फिर 7 दिन बाद ही नया टोकन मिल सकेगा।
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य: गोदाम पर किसान स्वयं उपस्थित हों या परिवार का वह सदस्य जाए जिसका नाम खसरे/समग्र आईडी में दर्ज हो, क्योंकि PoS मशीन पर फिंगरप्रिंट लगने के बाद ही पर्ची निकलती है।
- जमीन के रकबे अनुसार कोटा: इस बार प्रति एकड़ कोटा निर्धारित है। बिना जमीन के रिकॉर्ड (खसरा) के आवश्यकता से अधिक बोरियां नहीं दी जाएंगी।
⚠️ कालाबाजारी या अवैध वसूली की शिकायत: यदि कोई सोसाइटी या निजी डीलर खाद देने से मना करे या निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसे मांगे, तो तुरंत जिला कृषि उपसंचालक कार्यालय या सीएम हेल्पलाइन 181 पर अपनी टोकन संख्या के साथ शिकायत दर्ज कराएं।
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